टॉप सीक्रेट लाइन: पाकिस्तान के राज्य पंजाब की सरकार ने आंतकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद तथा लश्कर-ए-तैयबा दोनो आंतकी संगठनों को दान देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि बैन किए गए संगठनों को दिए जाने वाले दान पर अब आंतकवादी चार्ज लगेगा।
जिसका सीधा मतलब है कि प्रतिबंधित आंतकी संगठनों को किसी भी तरह का सपोर्ट देना अब एक क्रिमिनल ऑफेंस है। पाकिस्तान में नियम तोडऩे वालों पर प्रतिबंधित संगठनों को सपोर्ट करने के लिए एंटी-टेररिज़्म एक्ट 1997 के तहत लीगल एक्शन लिया जाएगा। सीमापार सूत्रों के अनुसार मरियम सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ़ पंजाब चैरिटी कमीशन में रजिस्टर्ड ऑर्गनाइज़ेशन को ही दान दें तथा आतंकियों की मदद न करें।
पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने शुक्रवार को बताया कि जो लोग मसूद अज़हर के जैश-ए-मोहम्मद और हाफिज़ सईद के लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा सहित करीब 90 बैन प्रतिबंधित को दान देंगे, उन पर आंतकवाद के चार्ज के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
पंजाब होम डिपार्टमेंट ने बैन किए गए संगठनों की नई लिस्ट जारी की है, उसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-झांगवी, अल-फुरकान ट्रस्ट कराची, सिपह-ए-सहाबा पाकिस्तान, तहरीक-ए-जाफरिया पाकिस्तान, अल-कायदा आदि हैं।
